अब आप देश में कहीं भी जाएं, नहीं बदलना पड़ेगा Mobile No.
दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में टेलीकाम ऑपरेटरों से कहा है कि पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवा अप्रैल 2014 शुरू की गई लेकिन इसको लागू करने की प्रौद्योगिकी को अब तक पूरी तरह से कंपनियों के नहीं अपनाने से वह निराश है। विभाग ने इसको दूर करते हुए तीन मई 2015 तक पूरे देश में एमएनपी लागू करने के लिए कहा है।
अभी सिर्फ एक ही सर्किल के भीतर एमएनपी की सुविधा दी गई है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह सेवा नहीं होने से एक सर्किल से दूसरे सर्किल में स्थानातंरित होने वाले ग्राहको को अपना मोबाइल नंबर बदलना पड़ता है। यदि पूर्ण एमएनपी लागू हो जाता है तो सर्किल बदलने पर भी ग्राहक चाहे तो पुराना मोबाइल नंबर रख सकेंगे भले ही उनके ऑपरेटर बदल जाएंगे।
देश में 22 टेलीकाम सर्किल है और पूर्ण एमएनपी से बिना मोबाइल ऑपरेटर बदले किसी भी सर्किल में एक ही मोबाइल नंबर के उपयोग की आजादी मिल जाएगी। हालांकि ऑपरेटर बदलने के लिए ग्राहक को एक एसएमएस करना होगा।
एमएनपी के लिए ग्राहक को मोबाइल फोन से 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखकर उसे यूनिक नंबर 1900 पर एसएमएस भेजना होगा। एसएमएस भेजते ही आठ अंकों का यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) ग्राहको मिल जाएगा। इस कोड को एक निर्धारित फार्मेट एमएनपी, कस्टमर एप्लीकेशन फार्म के साथ कंपनी के आउटलेट पर एक फोटो और आवासीय प्रमाण के साथ जमा कराना होगा।
इसके बाद नई कंपनी उन ग्राहको को यह सुनिश्चित करने के बाद नई सिम जारी करेगी कि कोई बकाया तो नहीं है। इसके लिए पुरानी कंपनी से जानकारी ली जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले घंटे एसएमएस के माध्यम से ग्राहक को बतायी जाएगी। इसके लिए ग्राहक को 19 रुपए का भुगतान करना पड़ता है।